पटना 7 अक्टूबर 2025
भाकपा(माले) के पूर्व विधायक मनोज मंजिल सहित अन्य लोगों को पटना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली और भोजपुर के बड़गांव मामले में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने सजा बरकरार रखा है.
भाकपा(माले) राज्य सचिव कुणाल ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को अफसोसनाक बताया है और कहा है ‘न्याय के सवाल पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.’
उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला राजनीतिक दवाब में लिया गया प्रतीत होता है. जिस मामले में मनोज मंजिल और हमारे अन्य साथियों को सजा हुई थी, उसमें सबको गलत तरीके से फंसाया गया था. यहां तक कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप इन लोगों पर है, उस व्यक्ति की लाश भी बरामद नहीं हुई थी, फिर भी सबको उम्र कैद की सजा दे दी गई थी.
भाकपा(माले) राज्य सचिव ने कहा कि बिहार व भोजपुर की जनता से अपील करते हैं कि गरीबों के नेताओं को साजिश के तहत सजा करने वाली ताकतों को आने वाले चुनाव में पुरजोर तरीके से सबक सिखाएं और न्याय का संघर्ष जारी रखें.